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पुणे पोर्शे कार एक्सिडेंट, आरोपी के पिता को किया गिरफ्तार
Updates / 2024/05/21

पुणे पोर्शे कार एक्सिडेंट, आरोपी के पिता को किया गिरफ्तार

दुर्घटना के समय नशे में था बिल्डर का बेटा', लग्जरी कार हादसे मामले को लेकर एक्शन में पुणे पुलिस

पुणे के पोर्श कार हादसे में युवक-युवती की मौत मामले में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को घटना के 15 घंटे अंदर ही जमानत दे दी। हादसा 18 मई को हुआ था। आरोपी पुणे के नामी बिल्डर का बेटा बताया जा रहा है। वह 17 साल 8 महीने का है।



पुणे: बीते शनिवार रात महाराष्ट्र के पुणे शहर में भयानक एदुर्घटना हुई. इस हादसे में एक लग्जरी कार पोर्शे ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी थी. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई. इस कार को एक नाबालिग लड़का चला रहा था. पहले तो उसे गिरफ्तार कर दिया गया था।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसी दिन किशोर को सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखने और अन्य शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। पुलिस ने सोमवार को दावा किया कि एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा दुर्घटना के समय नशे में था। उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।


अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुणे पुलिस ने आरोपी के पिता बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पिता को महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि यह घटना शहर के कल्याणी नगर इलाके में हुई. एक्सीडेंट के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 15 घंटे बाद उसे जमानत भी मिल गई. मामला दर्ज होते ही आरोपी का पिता फरार चल रहा था. विशाल अग्रवाल हिट एंड रन मामले में कार से दो लोगों को उड़ाने वाले आरोपी का पिता है. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी.

इन शर्तो पर दी जमानत 

नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसिलिंग करानी होगी।



12वीं क्लास में पास होने की खुशी में पार्टी करके लौट रहा था आरोपी

यह हादसा 18 मई की रात पुणे में हुआ था। 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2.15 बजे कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी।

पोर्श की रफ्तार 200 किमी/घंटा थी

लोगों ने ये भी बताया कि घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हम लोगों ने कार सवार लड़कों को पकड़ा था। वे नशे में थे। एक लड़का भाग गया था। घटना के वक्त उनकी कार की स्पीड 200 किमी प्रति घंटे थी।

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Frequently Asked Questions

पुणे पोर्शे कार के आरोपी के किन शर्तो पर जमानत मिली?
नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और
पुणे पोर्शे कार के आरोपी के किन शर्तो पर जमानत मिली?
नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और
पुणे पोर्शे कार के आरोपी के किन शर्तो पर जमानत मिली?
नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि कोर्ट ने शर्त रखी है कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और
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पुणे पोर्शे कार के आरोपी के किन शर्तो पर जमानत मिली?
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