दिल्ली पुलिस ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज क्या, जानिए क्या है पूरा मामला
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। हालांकि बाद में विवाद बढ़ने पर महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स पोस्ट को डिलीट कर दिया था। पूरा मामला महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा के हाथरस दौरे से जुड़ा है।
क्या आरोप लगा महुआ मोइत्रा पर
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल, महुआ मोइत्रा पर इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जिसे लेकर रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था।
क्या कहा था महुआ मोइत्रा ने
हाल ही में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भगदड़ पीड़ितों से मुलाकात करने उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंची थीं। उनके पीछे एक शख्स छाता लेकर खड़ा था। पत्रकार निधि राजदान ने एक्स पर सवाल पूछा था कि रेखा शर्मा ने छाता खुद क्यों नहीं पकड़ा? इसके बाद महुआ ने राजदान के पोस्ट को साझा किया और लिखा, 'वह अपने बॉस का पजामा थामने में बहुत व्यस्त हैं।' जिसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोरा को पत्र लिखा था।
अपमानजनक टिप्पणी पर आयोग ने खुद लिया था संज्ञान
वहीं इस मामले में भाजपा ने टीएमसी सांसद की आलोचना की थी और उनकी पार्टी से उनको निष्कासित करने की मांग की थी। जबकि मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से अपने अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, कि ये अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। जिसे आयोग ने पाया कि उनकी टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है।
NCW ने 3 दिन के अंदर मांगी थी कार्रवाई रिपोर्ट
राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आगे लिखा था, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को बताई जानी चाहिए।
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